धारा 144 के तहत कलेक्टर ने जारी किए आदेश, देखें क्या है इस आदेश में।
ग्वालियर:- कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ग्वालियर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने धारा 144 के तहत आदेश जारी कर दिए हैं कि ग्वालियर जिले में आगजनी और जान माल की संभावित घटनाओं को रोकने के दृष्टिकोण से जिले की राजस्व सीमान्तर्गत सभी शासकीय/ अर्द्ध शासकीय/ प्राईवेट अस्पताल/ नर्सिंग होम एवं ऐसे सभी व्यवसायी जो ज्वलनशील पदार्थों का कारोबार करते हैं, का फायर ऑडिट कराना अनिवार्य होगा।