धारा 144 के तहत कलेक्टर ने जारी किए आदेश।
ग्वालियर:- कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ग्वालियर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने धारा 144 के तहत आदेश जारी कर दिए हैं कि, कोविड-19 को दृष्टिगत रखते हुए पूजा स्थल पर 50 व्यक्ति ही एक साथ पूजा कर सकेंगे। परन्तु कोरोना गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य होगा।