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4लाख 50हजार साईकिल मिलेंगी छात्र/छात्राओं को!-धर्मकांटो के साथ नापतोल यंत्रो शत प्रतिशत सत्यापन कराये:- मंत्री गोविन्द सिंह-शराब पीकर अभद्रता करना पड़ा भारी, चिकित्सा अधिकारी को संभागीय आयुक्त ने किया निलंबित!-फ्रॉड और धोखेबाजो से सावधान, विदेश अध्ययन छात्रवृति के नाम पर भेज रहे है मेल!-पदीय दायित्वों में लापरवाही बरतने दो आधिकारियों को किया तत्काल प्रभाव से निलंबित!-म.क्षे.वि.वि. कंपनी अब लेगी चक्रवृद्धि व्याज!-पत्रकार स्वास्थ एवं दुर्घटना बीमा की प्रमियम घटी, अंतिम तिथि भी बढ़ी-अबैध कॉलोनियो पर प्रभावी अंकुश के लिए कलेक्टर के सभी अनुविभागीय राजस्व आधिकारियों को निर्देश!-गंभीर आरोपों के चलते परिवहन आरक्षक निलंबित!-महाकाल की नगरी अवंतिका अनंत है, यह नगरी हर काल और हर युग में अपने गुणों ,कीर्ति और प्रसिद्धि से सदैव अलंकृत होती आ रही है।
Homeअंचलकलेक्टर ने धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश किए जारी।

कलेक्टर ने धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश किए जारी।

कलेक्टर ने धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश किए जारी।

ग्वालियर:- कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ग्वालियर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने आज आदेश जारी कर दिए हैं कि जिले में सोशल मीडिया पर भ्रामक एवं झूठी खबरें फैलाकर जनता के बीच पेनिक की स्थिति पैदा करती है।   जो मानव स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं लोक शांति के लिए खतरनाक साबित हो सकती हैं, ऐसी खबरों को न खुद भेजे और ना ही शेयर करें। अन्यथा कार्यवाही की जाएगी।

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