a
Copyright Hindustan Media Diary
डे-एनएलयूएम शहरी क्षेत्रो में रहने वाले निर्धन परिवारों के लिए मददगार!-मुख्यमंत्री के कड़े निर्देश, कानून व्यवस्था बनाए रखने में किसी तरह की लापरवाही नहीं!-पुलिस आरक्षक भर्ती के फिजिकल नवंबर में, इस तारीख को होगा देखें!-अब 30 सितंबर तक कर सकते है आवेदन, पत्रकार बीमा योजना की तारीख़ बढ़ाई!-IFS आधिकारियों के तबादला आदेश जारी, देखें सूची?-दोषियों को बख्शा नहीं जायेगा, आधिकारियों को कड़ी कार्यवाही के निर्देश :- मुख्यमंत्री-अंतर्राज्यीय वाहनों की चेकिंग के लिए परिवहन विभाग की व्यवस्था!-पत्रकार बीमा योजना की तारीख़ बढ़ाई, देखें कब तक कर सकते है आवेदन!-झगड़े व मारपीट का वीडियो वायरल होने पर, दोनों निलंबित!-IPS आधिकारियों की तबादला सूची जारी, ग्रह विभाग ने जारी किए आदेश!
Homeअंचलग्वालियरबगैर शासन की अनुमति के नहीं लगा सकते नाइट कर्फ्यू:- डॉ राजौरा

बगैर शासन की अनुमति के नहीं लगा सकते नाइट कर्फ्यू:- डॉ राजौरा

बगैर शासन की अनुमति के नहीं लगा सकते नाइट कर्फ्यू:- डॉ राजौरा

ग्वालियर:-  अपर मुख्य सचिव गृह मध्यप्रदेश शासन, डॉ. राजेश राजौरा ने बताया है कि कोविड महामारी की रोकथाम के क्रम में कलेक्टरों द्वारा जिलों में नाइट कर्फ्यू लगाया जा सकेगा। परन्तु उन्होंने स्पष्ट कहा है कि किसी भी जिले द्वारा नाइट कर्फ्यू लगाने के पूर्व उसे मध्यप्रदेश शासन से अनिवार्य रूप से अनुमति लेना होगी। डॉ. राजौरा ने बताया कि मध्यप्रदेश के सीमावर्ती प्रदेश महाराष्ट्र में कोरोना के प्रकरणों में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। मध्यप्रदेश में कोरोना महामारी की रोकथाम के लिये विभिन्न स्तरों पर मॉनीटरिंग की जा रही है साथ ही आवश्कतानुसार निर्णय भी लिये जा रहे हैं।

बालाघाट कलेक्टर द्वारा जारी नाइट कर्फ्यू आदेश को स्थगित कर दिया गया है। बालाघाट में नाइट कर्फ्यू के संबंध में शासन स्तर पर निर्णय लिया जाएगा।

Share With:
Rate This Article

hindustanmediadiary@gmail.com

No Comments

Leave A Comment