तहसीलदार को दिया कारण बताओ नोटिस।
रीवा:- कलेक्टर इलैयाराजा टी ने जवा के तहसीलदार भुवनेश्वर सिंह मरावी को लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत आवेदन पत्रों को पोर्टल में दर्ज न करने पर कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया है।
कलेक्टर ने उल्लेख किया है कि लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 के अन्तर्गत लोक सेवा केन्द्र से प्राप्त होने वाले आवेदन पत्र mpedistrict.gov.in पोर्टल में दर्ज किये जाते हैं। लोक सेवा केन्द्र से प्राप्त होने वाले आवेदनों का समय सीमा में निराकरण अनिवार्य है। किंतु तहसीलदार द्वारा 78 आवेदन पत्रों का समय सीमा के अंदर निराकरण न करने पर ये आवेदन पत्र समय सीमा बाहृा होकर लंबित हैं। उन्होंने कहा है कि यह स्थिति मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010 के प्रावधानों के अनुकूल नहीं है। स्पष्टीकरण प्रस्तुत न करने पर तहसीलदार के विरूद्ध अधिनियम के तहत एक पक्षीय कार्यवाही की जायेगी।