धारा 144 में संशोधन, क्या प्रतिबंधित रहेगा और क्या प्रतिबंध से मुक्त होगा देखें।
ग्वालियर:- जिला कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने आदेश जारी कर दिए हैं कि जिले में क्या प्रतिबंधित रहेगा और क्या प्रतिबंध से मुक्त होगा। अपने आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए अब रविवार को भी बाजार खुलेगा। रविवार की अनिवार्यता समाप्त करते हुए बताया कि पूर्व की भांति साप्ताहिक अवकाश पर अपने प्रतिष्ठान बंद रखे। परन्तु आगामी आदेश तक रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक रात्रिकालीन करफ्यू रहेगा।