अन्य राज्यों से मध्यप्रदेश में लाए गए वाहनों का पंजीयन एवं पता परिवर्तन नहीं होगा।
ग्वालियर:- क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय ग्वालियर द्वारा दिए गए निर्देशों के पालन में कार्य प्रारंभ हो गया है। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी ग्वालियर ने बताया कि वाहन का पंजीयन, वाहन विक्रेता द्वारा की गई व्हीआईडी के माध्यम से किया जायेगा। इसके लिये वाहन स्वामी या उसके प्रतिनिधि को कार्यालय में उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं होगी। डुप्लीकेट पंजीयन प्रमाण-पत्र, अन्य राज्यों से मध्यप्रदेश में लाए गए वाहनों को पंजीयन क्रमांक दिए जाने तथा पंजीयन प्रमाण-पत्र में पता परिवर्तन संबंधी कार्य नहीं किए जायेंगे। लर्निंग लायसेंस, डुप्लीकेट ड्रायविंग लायसेंस, लायसेंस में दर्ज पते में परिवर्तन एवं पुस्तिका के रूप में दिए गए लायसेंस का स्मार्ट कार्ड लायसेंस में परिवर्तन संबंधी कार्य नहीं किया जायेगा।
ऐसे आवेदक जिनके लर्निंग लायसेंस की वैधता 30 दिवस के अंदर समाप्त होने वाली है उन्हें ड्रायविंग लायसेंस जारी करने हेतु ड्रायविंग टेस्ट लिया जायेगा। ऐसे ड्रायविंग लायसेंस जिनकी वैधता 30 दिन के अंदर समाप्त होने वाली है उनके नवीनीकरण का कार्य किया जायेगा। ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से आवंटित किए गए स्लॉट के अनुसार वाहनों की फिटनेस संबंधी कार्य तथा परमिट संबंधी सभी कार्य किए जायेंगे।