5 अपराधी जिला बदर एक को देना होगा बंध पत्र।
ग्वालियर:- जिला दण्डाधिकारी श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने 6 लोगों को मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 के अंतर्गत जिला बदर करने के आदेश जारी किए हैं। पुलिस अधीक्षक ग्वालियर से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर लोक शांति एवं जन सुरक्षा को देखते हुए जिला बदर के आदेश जारी किए गए हैं।
जिला दण्डाधिकारी श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने जिन अपराधियों के विरूद्ध जिला बदर के आदेश पारित किए हैं उनमें बिज्जू उर्फ बिजेन्द्र पुत्र श्रीकृष्ण लोधी निवासी पुलिस चौकी के पास तारागंज लश्कर थाना जनकगंज, आनंद राणा पुत्र देवेन्द्र सिंह राणा उम्र 20 वर्ष निवासी ग्राम स्याबरी थाना बिजौली, गंजी उर्फ जय जायसवाल पुत्र रमेश जायसवाल निवासी नाला के किनारे जीवाजीगंज लश्कर थाना जनकगंज, रविन्द्र राणा पुत्र शिवचरण राणा उम्र 21 वर्ष निवासी ग्राम स्याबरी थाना बिजौली एवं मनीष पुत्र जगदीश वर्मा निवासी गली नं.-4 मुड़िया पहाड़ नाका चंद्रबदनी थाना झाँसी रोड़ ग्वालियर शामिल हैं। इसके अतिरिक्त डब्बू उर्फ इस्लाम पुत्र हैदर खान निवासी थोरात की गोठ लोहिया बाजार लश्कर को पुलिस थाना कोतवाली में 50 हजार रूपए का बंध पत्र प्रस्तुत करने के आदेश दिए गए हैं।