शहर में भ्रमण कर एक दर्जन से अधिक लोगों पर लगा जुर्माना।
ग्वालियर:- कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिये सोशल डिस्टेंसिंग के साथ-साथ हर व्यक्ति को सार्वजनिक स्थल पर मास्क लगाना अनिवार्य है। मास्क न लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने वालो के विरूद्ध दण्डात्मक कार्रवाई भी की जा रही है। कलेक्टर श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने मंगलवार को शहर का भ्रमण कर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने तथा बिना मास्क के सार्वजनिक स्थल पर घूमने वालों के विरूद्ध जुर्माने की कार्रवाई कराई।
कलेक्टर श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने मंगलवार को अचानक पड़ाव, शिंदे की छावनी, डीडी मॉल तिराहे के साथ-साथ इंदरगंज, नदीगेट क्षेत्र एवं अन्य बाजारों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने वाले दुकानदारों एवं बिना मास्क के सार्वजनिक स्थलों पर घूम रहे लोगों पर जुर्माना कर राशि वसूल की। उन्होंने भ्रमण के दौरान एक दर्जन से अधिक लोगों पर जुर्माना लगाकर राशि वसूल कराई। इसके साथ ही दुकानदारों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने तथा दुकान में कार्य कर रहे सभी लोगों को मास्क पहनकर कार्य करने की समझाइश दी।
कलेक्टर श्री सिंह ने दुकानदारों को यह भी समझाइश दी कि स्वयं मास्क पहनें। इसके साथ ही दुकान पर आने वाले हर व्यक्ति को मास्क पहनने की समझाइश दें। इसके साथ ही बिना मास्क पहने व्यक्ति को कोई सामान न दें। उन्होंने कहा कि मास्क पहनना न केवल अपनी सुरक्षा के लिये बल्कि आम जनों की सुरक्षा के लिये भी नितांत जरूरी है। कोविड-19 की गाइडलाइन में भी सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का उपयोग करने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है।
कलेक्टर श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने शहरवासियों से अपील की है कि वे कोरोना संक्रमण की रोकथाम में अपना सहयोग दें। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और आवश्यक कार्य होने पर घर से निकलते समय मास्क अवश्य पहनें। उन्होंने यह भी अपील की है कि जब तक बहुत आवश्यक न हो, तब तक घर से न निकलें। अपने हाथों को नियमित धोते रहें और सेनेटाइज करते रहें। कोरोना संक्रमण से डरने की नहीं बल्कि सावधानी बरतने की सबसे ज्यादा जरूरत है।