धारा 144 में संशोधन, जिले की सीमा में आने जाने पर पूर्णतः प्रतिबंध।
ग्वालियर:- ग्वालियर कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ग्वालियर ने आज धारा 144 के में संशोधन करते हुए बताया कि दिनांक 23/07/2020 की रात्रि 12 बजे से 26/07/2020 की रात्रि 12 बजे तक जिले की सीमा में आने जाने पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया है। विशेष परिस्थिति में अनुमति लेकर ही आवागमन किया जाना चाहिए।