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Homeसागरपदीय कर्तव्यों के प्रति घोर लापरवाही एवं स्वेच्छाचारिता के आरोप में शिक्षा अधिकारी निलंबित।

पदीय कर्तव्यों के प्रति घोर लापरवाही एवं स्वेच्छाचारिता के आरोप में शिक्षा अधिकारी निलंबित।

पदीय कर्तव्यों के प्रति घोर लापरवाही एवं स्वेच्छाचारिता के आरोप में शिक्षा अधिकारी निलंबित।

सागर:-  कमिश्नर श्री जेके जैन ने टीकमगढ़ जिले के विकासखण्ड पलेरा के विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी एवं तत्कालीन प्राचार्य शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय निवाड़ी श्री बद्री नारायण चतुर्वेदी को पदीय कर्तव्यों के प्रति घोर लापरवाही एवं स्वेच्छाचारिता के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। कमिश्नर द्वारा यह कार्यवाही कलेक्टर निवाड़ी के प्रस्ताव पर की गई है।श्री चतुर्वेदी को मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देश एवं मध्यप्रदेश सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील नियम 1966 के नियम 09 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुये निलम्बित किया गया है।
श्री बद्री नारायण चतुर्वेदी तत्कालीन प्राचार्य शा.उ.मा.विद्यालय निवाड़ी की पदोन्नति 3 अगस्त 2019 को सहायक संचालक शिक्षा/विकासखण्ड शिक्षाधिकारी पलेरा जिला टीकमगढ़ के पद पर की गई थी। है। उन्हें 5 अगस्त को 2019 को भारमुक्त कर दिया गया था। श्री चतुर्वेदी द्वारा संस्था का चार्ज हस्तांत्रित नही किया गया है। जिससे शासकीय कार्य वाधित हो रहा है। श्री चतुर्वेदी द्वारा पदोन्नति स्थान पर उपस्थिति के समय कार्यालय में लिखित आश्वासन दिया था कि 2 सप्ताह में चार्ज हस्तांत्रित कर नोडयूज प्रमाणपत्र प्रस्तुत कर दूंगा किन्तु अभी तक नही किया गया है। श्री चतुर्वेदी का यह कृत्य म.प्र. प्रदेश सिविल सेवा(आचरण) नियम 1965 के नियम 3 का उल्लघन होने से दण्डीय है। निलम्बन अवधि में श्री चतुर्वेदी का मुख्यालय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण सागर निर्धारित किया गया है। उन्हें जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता रहेगी।

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