धारा 144 में धार्मिक पूजा स्थलों, होटलों, शापिंग माल, एकांकी व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के लिए दिशा-निर्देश जारी।
ग्वालियर:- कोरोना महामारी से निपटने के लिए चल रहे लॉकडाउन में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ग्वालियर ने आज आदेश जारी कर बताया कि धार्मिक पूजा स्थलों, एवं होटलों, शापिंग मॉल, कार्य स्थलों, व्यवसायिक प्रतिष्ठानों एवं एकांकी व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं। गौरतलब है कि इन सभी जगहों पर शासन के नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। इस पर अंकुश लगाने के लिए धारा 144 के तहत आदेश जारी किए गए हैं।