शराब ठेकेदारों और सरकार के बीच चल रही तनातनी पर लगा विराम।
जबलपुर:- मध्यप्रदेश में शराब ठेकेदार और सरकार के बीच चली आ रही तनातनी के बाद हाईकोर्ट पहुंचे मामले में आज हाई कोर्ट जबलपुर से अंतरिम आदेश आया है। इस आदेश में हाई कोर्ट ने कहा है कि जो ठेकेदार सरकार की नीति के साथ हैं, वे जल्दी अपना शपथ पत्र दें और ठेके की शर्तों को पूरा कर ठेके खोलें। और जिन ठेकेदारों को सरकार की नीति पसंद नहीं है वे ठेके छोड़ सकते हैं । सरकार उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं करेगी। गौरतलब है कि इस मामले में 2 दिन से लगातार सुनवाई चल रही थी। शराब ठेकेदारों को इन दो विकल्पों में से एक को चुनना होगा। जिन ठेकेदारों को सरकार की नई शर्त मंज़ूर नहीं है, ऐसे ठेकेदारों को अपनी दुकान सरेंडर करनी होगी। जिससे सरकार उन पर नये टेन्डर जारी कर सकें।