कानून का उल्लघंन करने वालों पर 42 लाख 9 हजार 402 रुपए का जुर्माना।
ग्वालियर:-। कोविड-19 की महामारी के चलते लॉकडाउन के दौरान भी लोग कानून तोड़ने से बाज नहीं आए। कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ ग्वालियर पुलिस द्वारा 23 मार्च 2020 से 3 जून 2020 के बीच कुल 18360 वाहन चालकों के खिलाफ 42 लाख 9 हजार 402 रुपए का जुर्माना किया।
ग्वालियर कलेक्टर श्री कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि कोविड-19 की महामारी के दौरान पूरे देश भर में लॉकडाउन था तथा ग्वालियर शहर में भी लॉकडाउन का पालन कराने के लिए जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन ने शहर भर में सघन अभियान चलाया और इस दौरान जो भी वाहन चालक कानून का उल्लंघन करते हुए पाया गया उसके खिलाफ जुर्माने की कार्रवाई की गई। जिसमें मोटर व्हीकल एक्ट के तहत ग्वालियर पुलिस द्वारा 8 हजार 668 वाहन चालकों के खिलाफ 26 लाख 9 हजार रुपए के जुर्माने की कार्रवाई की गई। वहीं लॉकडाउन के दौरान कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ रेड क्रॉस मद के तहत 9692 वाहन चालकों के खिलाफ 16 लाख 402 रुपए के जुर्माने की कार्रवाई की गई।