केवल शिक्षण शुल्क ही लें सकेंगे अशासकीय शिक्षण संस्थान।
भोपाल:- मध्यप्रदेश शासन के स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल ने आदेश जारी कर दिए हैं कि कोरोनावायरस के संक्रमण से बचाव के लिए चल रहे लॉकडाउन में गैर अनुदान प्राप्त अशासकीय संस्थाएं केवल शिक्षण शुल्क ही लें सकेंगे।