तीन असामाजिक तत्वों का किया जिला बदर।
ग्वालियर:- जिला मजिस्ट्रेट श्री अनुराग चौधरी ने ग्वालियर के तीन असामाजिक तत्वों के विरूद्ध 6 माह के लिए जिला बदर की कार्रवाई कर उक्त अवधि के लिए ग्वालियर एवं उसके निकटवर्ती जिले भिण्ड, मुरैना, शिवपुरी, दतिया जिले की सीमा से बाहर चले जाने एवं बिना पूर्व स्वीकृति के उक्त जिलों की सीमा में प्रवेश न करने के निर्देश दिए हैं।
जिला मजिस्ट्रेट श्री अनुराग चौधरी ने म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा-3 सहपठित धारा-5 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तीन असामाजिक तत्वों के विरूद्ध 6 माह के लिए जिला बदर की कार्रवाई की है। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक ग्वालियर के प्रतिवेदन के आधार पर की गई है। जिनमें काजू उर्फ देवेन्द्र सिंह गुर्जर पुत्र रामप्रकाश गुर्जर निवासी महाराजपुरा थाना महाराजपुरा, लखन बाल्मीक पुत्र भरत बाल्मीक निवासी न्यू रेलवे कॉलोनी मंदिर के पास थाना पड़ाव तथा मोनू खाँ पुत्र साबू खाँ निवासी लखमीपुर थाना महाराजपुरा जिला ग्वालियर शामिल हैं।