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खाद्य व्यापारियों के विरूद्ध रासुका की कार्यवाही करें :- मंत्री श्री सिलावट

खाद्य व्यापारियों के विरूद्ध रासुका की कार्यवाही करें :- मंत्री श्री सिलावट

भोपाल:- लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट ने खाद्य सुरक्षा विभाग की गतिविधियों की मंत्रालय में समीक्षा करते हुए कहा कि लगातार मिलावट कर रहे खाद्य व्यापारियों के विरूद्ध रासुका की कार्यवाही की जाए। उन्होंने कहा कि शुद्ध के लिये युद्ध अभियान में अभी तक लिये गये नमूनों में से 35 प्रतिशत से अधिक नमूने अमानक स्तर के पाये गये हैं। इन नमूनों से संबंधित मिलावटखोरों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही करें। श्री सिलावट ने अभियान को जारी रखने के निर्देश देते हुए कहा कि अभियान में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के विरूद्ध निलंबन तक की कार्यवाही करें। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने निर्देश दिये कि मिलावटखोरों के विरूद्ध प्रत्येक माह की गतिविधियों का कैलेण्डर बनाकर कार्यवाही करें और अमानक पाये गये खाद्य पदार्थों के नमूनों में की गई दण्डात्मक कार्यवाही की जानकारी आम जनता को भी दें।मंत्री श्री सिलावट ने निर्देश दिये कि प्रदेश में संभाग एवं जिला स्तर पर शुद्ध के लिये युद्ध अभियान के अन्तर्गत जन-जागरूकता रैली आयोजित की जाए। रैली में जिले के प्रभारी मंत्री के साथ-साथ गणमान्य नागरिकों और आमजनों की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि पहले संभाग स्तर पर रैली का आयोजन किया जाए उसके बाद जिला स्तर पर रैली निकाली जाए। श्री सिलावट ने समीक्षा के दौरान ग्वालियर में 31 जनवरी, जबलपुर में 2 फरवरी और रीवा में 3 फरवरी को जन-जागरूकता रैली आयोजित करने के निर्देश दिए।

मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट ने कहा कि आम आदमी के हित में अशुद्ध खाद्य पदार्थों के निर्माण और बिक्री को रोकना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। इसलिये अभियान को सफल बनाने के लिये विभागीय अधिकारी अपनी जिम्मेदारियों को गंभीरता से निभायें। उन्होंने निर्देश दिये कि बड़े-बड़े संस्थानों से खाद्य पदार्थों के नमूनों की जांच को प्राथमिकता दें। सभी तरह के पैकेज्ड फूड, दूध, पनीर, मावा आदि की लगातार जाँच जारी रहे।

खाद्य सुरक्षा आयुक्त श्री राजीव दुबे ने समीक्षा बैठक में बताया कि शुद्ध के लिये युद्ध अभियान के अन्तर्गत अभी तक 41 मिलावटखोरों के विरूद्ध रासुका की कार्यवाही की गई है। मिलावटखोरी में दोषी पाये गये शेष मामलों में प्रकरण संबंधित न्यायालयों में प्रस्तुत किये गये हैं।

 

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