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11अपराधियो के विरूद्ध जिला बदर की कार्यवाही।

11अपराधियो के विरूद्ध जिला बदर की कार्यवाही।

ग्वालियर:-  जिला मजिस्ट्रेट श्री अनुराग चौधरी ने अपराधिक गतिविधियों में संलिप्त होने पर पुलिस थानों में विभिन्न धाराओं में आपराधिक प्रकरण दर्ज होने के कारण पुलिस अधीक्षक ग्वालियर के प्रतिवेदन पर 11 असमाजिक तत्वों के विरूद्ध जिला बदर की कार्यवाही की है।
जिला मजिस्ट्रेट ग्वालियर श्री अनुराग चौधरी ने पुलिस अधीक्षक ग्वालियर से प्राप्त प्रतिवेदन से सहमत होते हुए म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3 सहपठित धारा-5 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माधौ गुर्जर पुत्र कप्तान सिंह गुर्जर निवासी बेड़ीमाता के पास रवि नगर लक्ष्मण तलैया थाना बहोड़ापुर के विरूद्ध जिला बदर के आदेश पारित किए हैं।
कलेक्टर श्री अनुराग चौधरी द्वारा जिला बदर के प्रकरणों में जिनके विरूद्ध आदेश जारी किए गए हैं उनमें कल्लू उर्फ देवेन्द्र सिंह मावई पुत्र सुरेश सिंह मावई निवासी करौली माता महलगांव थाना विश्वविद्यालय ग्वालियर, मधुर दुबे पुत्र अरविंद दुबे निवासी ग्राम मारवाड़ी का पुरा लहार जिला भिण्ड हाल निवासी गुरूकृपा रेस्टोरेंट आदित्याज होटल के पास थाना महाराजपुरा, छुन्ना उर्फ नीरज पुत्र प्रकाश जाटव निवासी नदी पार टाल मुरार थाना ठाठीपुर, ललित पुत्र महावीर सिंह राजावत निवासी गायत्री विहार कॉलोनी थाना गोला का मंदिर, राजीव उर्फ छोटू कटारे पुत्र मुन्नलाल कटारे निवासी शिवाजीनगर कुम्हरपुरा थाना ठाठीपुर शामिल हैं ।
इसी प्रकार भूरा उर्फ महेन्द्र पाण्डेय पुत्र रोशन लाल पाण्डेय निवासी अल्पना टॉकीज मुरार, भारत बाल्मीक पुत्र अशोक बाल्मीक निवासी नई सड़क थाना इंदरगंज, मुकेश उर्फ चंपत उर्फ चंपतिया पुत्र शोभाराम जाटव निवासी गौतमनगर थाना ठाठीपुर, अजमेरी खान पुत्र स्व्‍. गनी खान निवासी बड़ा बाजार थाना पिछोर, राकेश शिवहरे पुत्र भगवानदास शिवहरे निवासी जीवाजीगंज थाना जनकगंज, अजीत पुत्र रूस्तम सिंह गुर्जर निवासी गायत्री विहार कॉलोनी थाना गोला का मंदिर, सोनू उर्फ सानू पुत्र इरशाद उर्फ दिलशाद अली निवासी सिरसौद थाना हस्तिनापुर जिला ग्वालियर शामिल हैं।
इन सभी को जिला ग्वालियर एवं उसके निकटवर्ती जिले भिण्ड, मुरैना, दतिया, शिवपुरी, श्योपुर, गुना तथा अशोकनगर जिले की सीमाओं से 6 माह की अवधि के लिए जिला बदर की कार्यवाही की गई है। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेश में उल्लेख किया गया है कि जिलों की सीमाओं से बाहर चले जाने के पश्चात अपने-अपने निवास स्थान की सूचना प्रति माह रजिस्ट्रर्ड डाक से संबंधित थाने को आवश्यक रूप से देंगे।

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