कलेक्टर ने क्षेत्रीय अधिकारी एन पी सिंह को दिया नोटिस
ग्वालियर:- ग्वालियर में प्रदूषित तत्वों एवं वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम 1981 के अंतर्गत कलेक्टर श्री अनुराग चौधरी ने क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड श्री एन पी सिंह को नोटिस जारी किया है।
कलेक्टर श्री अनुराग चौधरी ने अपने नोटिस में कहा है कि वायु प्रदूषण को दृष्टिगत रखते हुए मनमाने रूप से पदीय गरिमा के विरूद्ध क्रेशरों को अनुमति प्रदान करना, क्रेशरों से होने वाले प्रदूषण की शिकायत प्राप्त होने पर भी शिकायतों की जांच न कर अपने कर्तव्य के प्रति लापरवाही बरतने पर क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड श्री सिंह को पूर्व में भी कई बार नोटिस जारी किए गए हैं। उनके द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र का जवाब न देना भी कर्तव्य निष्ठा के विपरीत कृत्य को दर्शाता है। क्षेत्रीय अधिकारी श्री सिंह द्वारा प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 की धारा-26 में वायु अथवा उत्सर्जन के नमूने लेने की प्राप्त शक्तियों का दुरूपयोग करते हुए कर्तव्य निर्वहन में वरिष्ठों के आदेशों की अवहेलना भी की गई है।
कलेक्टर श्री अनुराग चौधरी ने नोटिस में कहा है कि उनके द्वारा सीएम हैल्पलाइन में प्राप्त शिकायतों पर भी कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई है। इससे पूर्व उन्हें पाँच कारण बताओ सूचना पत्र जारी किए गए हैं। उनका यह कृत्य पदीय दायित्वों में उत्तरदायित्वों के निर्वहन में घोर लापरवाही है।