काफिले में तीन से अधिक वाहन नहीं चलेंगे
मुरैना:- भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा चुनाव 2019 के लिये कार्यक्रम जारी किया जा चुका है। जिसके अनुसार 12 मई 2019 को मतदान प्रक्रिया सम्पन्न होना है। निर्वाचन संबंधी आदर्श आचरण संहिता का पूर्वरूपेण पालन कराने, लोकसभा निर्वाचन निष्पक्ष एवं शांतिपूवर्क सम्पन्न कराने तथा लोकशांति/लोक सुरक्षा एवं जनसाधारण के जीवन एवं सम्पत्ति की सुरक्षा के लिये कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती प्रियंका दास ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये निम्नानुसार प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है।
निर्वाचन संबंधी कार्य के प्रयोजन से प्रयोग किये जाने वाली कारों/वाहनों को किसी भी परिस्थिति में निर्वाचन क्षेत्र में अधिसूचना जारी होने की दिनांक से निर्वाचन प्रक्रिया समाप्त होने तक तीन से अधिक वाहनों के (सुरक्षा वाहनों को छोड़कर) काफिले में चलाने की अनुमति नहीं होगी। सभी बड़े काफले को तोड़ दिया जावेगा। तथापि यह किसी ऐसे व्यक्ति विशेष के बारे में जारी किये गये किसी सुरक्षा अनुदेशों के अध्यधीन होगा, अन्य शब्दों में काफिले किसी भी स्थिति में किसी व्यक्ति को तीन वाहन और सुरक्षा वर्गीकरण की दृष्टि से उस व्यक्ति को अनुमत सुरक्षा वाहनों से अधिक नहीं होंगे।
लोकसभा निर्वाचन की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है एवं संबंधित व्यक्तियों को आदेश पारित किये जाने के पूर्व सुनवाई का अवसर दिया जाना संभव नहीं है। अत: यह आदेश एक पक्षीय किया जा रहा है। यह आदेश मुरैना जिले के समस्त निवासियों एवं मुरैना जिले में अस्थाई रूप से भ्रमण करने वाले व्यक्तियों पर भी 2 जून 2019 तक प्रभावशील रहेगा।