दीप प्रज्ज्वलित कर किया नेशनल लोक अदालत का शुभारंभ।
ग्वालियर:- राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देशानुसार एवं माननीय न्यायमर्ति श्री एस. के. सेठ, मुख्य न्यायाधिपति/मुख्य संरक्षक, म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के मार्गदर्शन में दिनांक 8 दिसम्बर 2018 शनिवार को म.प्र. उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। माननीय न्यायमूर्ति श्री संजय यादव प्रशासनिक न्यायाधिपति म.प्र. उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर द्वारा दीप प्रज्ज्वलित कर नेशनल लोक अदालत का शुभारंभ किया गया।
लोक अदालत में माननीय न्यायाधिपति श्री संजय यादव एवं श्री आर. डी. जैन सीनियर एडवोकेट, माननीय न्यायाधिपति श्री आनंद पाठक एवं श्री के. एन. गुप्ता सीनियर एडवोकेट, माननीय न्यायाधिपति श्री विवेक अग्रवाल एवं श्री एन. के. गुप्ता सीनियर एडवोकेट, माननीय न्यायाधिपति श्री जी. एस. अहलूवालिया एवं श्री के. बी. चतुर्वेदी सीनियर एडवोकेट, माननीय न्यायाधिपति श्री राजीव कुमार श्रीवास्तव एवं श्री आर. शर्मा सीनियर एडवोकेट की खण्डपीठ के द्वारा आपसी सहमति के आधार पर 130 मोटर दुर्घटना क्लेम अपील, 137 कन्टेम्ट पिटीशन, 01 क्रिमिनल अपील, 03 क्रिमिनल रिवीजन, 10 प्रथम अपील, 7 एम.सी.सी, 21 एम.सी.आर.सी., 01 एम.पी., 05 रिव्यू पिटीशन, 34 डब्ल्यू.पी. प्रकरण सहित कुल 349 प्रकरणों का निराकरण किया गया। मोटर दुर्घटना क्लेम अपील प्रकरणों में पीड़ित पक्षकारों को 2 करोड़ 11 लाख 6 हजार रूपए की राशि अतिरिक्त क्षतिधन के रूप में प्राप्त हुई।
मृतक भूपेन्द्र सिंह मोटर साईकिल से मुरैना से ग्राम कैमरा जा रहा था। तभी ए.बी. रोड़ पर पीताम्बरा होटल सिकरौदा पर मृतक मोटर साईकिल रोककर बात कर रहा था, कि तभी धौलपुर की ओर से आ रही कार क्रमांक – डी.एल. 5 सी. ई. 3424 का चालक तेजी व लापरवाही से चलाकर लाया और भूपेन्द्र को टक्कर मार दी। जिससे उसको गम्भीर चोटें आईं और घटना स्थल पर मृत्यु हो गई। उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर की लोक अदालत में एम. ए. सी. टी. मुरैना द्वारा मृतक के वारिसान को दिलाए गए क्षतिधन में 3 लाख 75 हजार रूपए की वृद्धि की गई।